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त्यौहार से पहले योगी सरकार का बड़ा एक्शन
दूध-मावे में मिलावट करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई – लाइसेंस रद्द, FIR और माल जब्त होगा
लखनऊ।
आगामी त्यौहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। आयुक्त कार्यालय, लखनऊ ने 15/08/2026 को आदेश संख्या 4-136 जारी किया है।
क्यों जारी हुआ आदेश?
आदेश में कहा गया है कि राज्य के कई जिलों में हुई जांच में दूध, घी, खोया, पनीर, छेना में बड़े पैमाने पर मिलावट पकड़ी गई है।
जांच में रिफाइंड तेल, यूरिया, सोयाबीन, डिटर्जेंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, लिक्विड ग्लूकोज, हाइड्रोजन पेरॉक्साइड जैसी खतरनाक चीजें मिली हैं। ये चीजें स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं।
अब क्या होगी कार्रवाई? खाद्य विभाग के 6 बड़े आदेश:
- माल जब्त और नष्ट: अगर किसी डेयरी/फैक्ट्री में मिलावटी सामान या हानिकारक रसायन मिले तो पूरा स्टॉक जब्त कर नष्ट किया जाएगा।
- फैक्ट्री सील: मिलावट करने वाली इकाई पर तुरंत रोक लगाकर निर्माण कार्य बंद कराया जाएगा।
- FIR दर्ज: संगठित रूप से मिलावट करने वालों पर BNS की धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा।
- ब्रांड बैन: जिस ब्रांड का सामान मिलावटी पाया जाएगा उस पर पूरे प्रदेश में बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा।
- लाइसेंस रद्द: दोषी फर्म का फूड लाइसेंस/पंजीकरण तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा।
- बाहरी माल पर रोक: दूसरे प्रदेश से आने वाले दूध उत्पादों में मिलावट मिलने पर भी उस ब्रांड पर प्रदेश में बैन लगेगा।
आयुक्त का कहना:
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 30 के तहत जनता को शुद्ध दूध उपलब्ध कराना विभाग की जिम्मेदारी है। त्यौहारों पर मिलावटखोरों पर विशेष नजर रखी जाएगी।
देखना होगा पालन कितना होता है
आदेश तो कड़े जारी हो गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कितनी सख्ती से पालन होता है ये आने वाले दिन बताएंगे। जनता से अपील है कि कहीं भी मिलावटी सामान दिखे तो तुरंत खाद्य विभाग को सूचना दें।
रिपोर्ट: समाचार सुपरफास्ट न्यूज़ डेस्क, लखनऊ
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