मथुरा में रिहायशी इलाके के बेसमेंट में अवैध सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संचालन का आरोप

रिपोर्ट:- आकाश चतुर्वेदी बैंकर

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक और बड़ा सवालिया निशान!

मथुरा में एक रेजिडेंशियल इलाके के बेसमेंट में अवैध रूप से मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। इमरजेंसी सेवाएं भी यहीं संचालित हो रही हैं। अवैध हॉस्पिटल मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में यह सब कुछ हो रहा है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की जांच रिपोर्ट ने पूरे मामले को खोलकर रख दिया है।

जांच रिपोर्ट में खुलासा…
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, कानपुर मंडल की टीम ने 29 फरवरी 2026 को जारी नोटिस में साफ लिखा है कि नगर निगम क्षेत्र में आवासीय प्लॉट पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाना नियमों का सीधा उल्लंघन है। शिकायतकर्ता आकाश चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के रिहायशी इलाके में बेसमेंट में हॉस्पिटल संचालित हो रहा है।

जांच में पाया गया:
हॉस्पिटल बिना जरूरी अनुमति के चल रहा है
आवासीय क्षेत्र में मेडिकल सुविधाएं चलाना पर्यावरण और सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक
कई नोटिस जारी होने के बावजूद हॉस्पिटल बंद नहीं हुआ
मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौके पर कभी निरीक्षण नहीं करते जो इनकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि आवासीय क्षेत्र में हॉस्पिटल संचालित करने पर रोक है, फिर भी अवैध निर्माण और संचालन जारी है। बेसमेंट में इमरजेंसी सेवाएं चलने से मरीजों की जान को भी खतरा पैदा हो रहा है।
अधिकारियों पर सवाल…
जांच रिपोर्ट में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अन्य अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि जाँच के दौरान अधिकारी मौके पर मौजूद थे, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। क्या यह मिलीभगत का मामला है? क्या स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस अवैध हॉस्पिटल को संरक्षण दे रहा है?
सुपरफास्ट न्यूज की अपील…
प्रशासन से सवाल है –
कब तक चलेगा यह अवैध हॉस्पिटल?
बेसमेंट में मरीजों का इलाज कब बंद होगा?
दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी?
हम इस मामले की लगातार निगरानी कर रहे हैं। आकाश चतुर्वेदी की शिकायत पर अब संलिप्त अधिकारियों की उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए।
देखिए इस पूरे मामले में योगी सरकार अगर कार्यवाही नहीं करती है तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे

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