इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी की मैटरनिटी लीव की मांग को खारिज कर दिया. महिला अपने चौथे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव की मांग कर रही थी. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा नियमों के तहत चौथे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव नहीं दी जा सकती. महिला शशि कुमारी के वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने अपने पहले तीन बच्चों के समय मैटरनिटी लीव नहीं ली थी. इसलिए इस बार उन्हें मैटरनिटी लीव दी जानी चाहिए. राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि नियमों के मुताबिक शशि कुमारी चौथे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव की हकदार नहीं हैं.
AllahabadHC #MaternityLeave #HighCourt
