मथुरा ब्रेकिंग न्यूज़! 🔥🚨
बिल्डर केके चौधरी की मुश्किलें बढ़ीं!
समाचार सुपरफास्ट न्यूज़ की खबर का MVDA सचिव आशीष कुमार सिंह ने लिया तुरंत संज्ञान
मथुरा-वृंदावन। समाचार सुपरफास्ट न्यूज़ की लगातार मुहिम का बड़ा असर! मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार सिंह ने हमारी खबर पर तुरंत संज्ञान लेते हुए बिना RERA रजिस्ट्रेशन वाली कॉलोनियों पर नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिए हैं।
निर्माणाधीन बिना RERA रजिस्ट्रेशन वाली कॉलोनियों की अवैध खरीद-फरोख्त पर लगेगी सख्त रोक!
समाचार सुपरफास्ट की इस मुहिम के बाद अब जनपद मथुरा में कोई भी बिल्डर बिना RERA रजिस्ट्रेशन के बैनामा और रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा।
यूपी सरकार का सख्त शासनादेश!
यूपी सरकार ने वर्ष 2017 में RERA लागू करने के बाद कई महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश का शासनादेश संख्या 123/2017/139/लघु सचिवालय, दिनांक 15 फरवरी 2017 में साफ-साफ कहा गया है कि सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स (प्लॉटेड सहित) RERA में रजिस्टर होना अनिवार्य है।
विकास प्राधिकरणों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे बिना RERA रजिस्ट्रेशन वाले किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूरी न दें और प्रमाणपत्र न जारी करें।
स्टांप एवं पंजीकरण विभाग भी बिना RERA के बैनामा और रजिस्ट्री नहीं कर सकता।
राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश का शासनादेश संख्या 1846/रे.आ.-5-2017-रा-5-2017, दिनांक 20 सितंबर 2017 के अनुसार यह व्यवस्था पूरी तरह लागू है।
समाचार सुपरफास्ट न्यूज़ की इस मुहिम से आम खरीदारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब बिना RERA वाली अवैध कॉलोनियों में लोगों का मेहनत की कमाई का पैसा डूबने से बच जाएगा।
रिपोर्ट: आकाश चतुर्वेदी बैंकर
सी.ई.ओ & एडिटर इन चीफ
समाचार सुपरफास्ट
(उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड)
