समाचार सुपरफास्ट न्यूज़ | मथुरा-वृंदावन
दिनांक: 22 सितंबर 2026
मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के डिफाल्टरों को बड़ी राहत, OTS योजना 15 दिसंबर तक बढ़ी
दंड ब्याज में छूट पाने का आखिरी मौका, http://awasbandhu.in पर करना होगा आवेदन
मथुरा। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA) के डिफाल्टर आवंटियों के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने एक मुश्त समाधान योजना (OTS-2026) की समय सीमा बढ़ाकर 15 दिसंबर 2026 तक कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-56/2026/305/आठ-1-26-18535404 दिनांक 20.03.2026 के द्वारा MVDA में सम्पत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों एवं मानचित्र स्वीकृति के सापेक्ष बकाये की वसूली हेतु दिनांक 18.04.2026 से 17.07.2026 तक OTS-2026 लागू की गई थी।
जिन आवंटियों ने इस अवधि में योजना का लाभ नहीं लिया था, उनके लिए शासन ने नया शासनादेश संख्या-155/2026/1157/आठ-1-26-1853504 दिनांक 21.09.2026 जारी करते हुए योजना को 15.12.2026 तक विस्तारित कर दिया है।
कैसे मिलेगा लाभ?
सचिव, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने बताया कि ऐसे सभी डिफाल्टर आवंटी जिन्होंने अभी तक OTS का लाभ नहीं लिया है, वे आवास बंधु की वेबसाइट http://www.awasbandhu.in के होम पेज पर जाकर 15 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बकाये पर लग रहे दंड ब्याज में भारी छूट प्राप्त कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं – 8899294517, 8532045320 और 94100256786
शेष सभी शर्तें पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।
MVDA का अल्टीमेटम: यह डिफाल्टरों के लिए दंड ब्याज से बचने का अंतिम अवसर है, समय रहते आवेदन कर लाभ उठाएं।
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